काकोरी पुलिस ने चार गौ तस्करों को पकड़ कर भेजा जेल

 

कैनविज टाइम्स ब्यूरो

 

कोतवाली - काकोरी पुलिस तरेट-लखऊ

 

आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 चाकू व लखनऊ । कमिशनरेट के अंतर्गत एक बांका बरामद काकोरी पुलिस की सक्रियता से एक बड़ा किया है।आरोपियों ने बवाल टल गया।इलाके में हुई लगातार कई बताया कि लॉक गौकसी की घटनाओं को लेकर जनता में डाउन की बन्दी को | जबरदस्त आक्रोश व्याप्त था।कई हिन्दू लेकर बेरोगार होने के वादी संगठनों ने घटनाओं को लेकर विरोध कारण रोजगार के जताया था।लॉक डाउन के चलते जनता लिए ऐसा किया और हिंदूवादी संगठन नही कर सके थे था।गिरफ्तार करने विरोध प्रदर्शन।आनन-फानन में डीसीपी वाली पुलिस टीम में | पूजा यादव सहित कई आलाधिकारी मौके थाना प्रभारी सुश्री पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद पीएसी के साथ मोर्चा संभाला था। पर आउटर रिंग रोड के पास से कई इलाके में जनता और हिंदूवादी संगठनों के आक्रोश एवं तनाव के देखते हुए अब | भी पुलिस तैनात है।सीपी सुजीत पाण्डे के | नेतृत्व में काम कर रही काकोरी पुलिस को गुरुवार लगी।डीसीपी पूजा यादव के निर्देशन में काम कर रही टीम एसीपी सैय्यद मोहम्मद कासिम आब्दी,एसीपी प्रभारी कोतवाली काकोरी प्राची सिंह,प्रभारी निरीक्षक गये आरोपियों को पुलिस ने धारा घनश्याम मणि त्रिपाठी,निरीक्षक अपराध 379/411/ व 3/8 /153 ए (बी) 295 दिया गया।सभी के विरुद्ध एनएसएस और |दिवाकर प्रसाद सरोज,एसएसआई घनश्याम यादव की टीम को बड़ी सफलता गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गये जाएगी। प्राची सिंह आईपीएस,प्रभारी निरीक्षक मिली।काकोरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना घनश्याम मणि त्रिपाठी,उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव,अजय शुक्ला,सुखपाल गौ तस्करों को सबूत के साथ किया गिरफ्तार सिंह,सिपाही प्रदीप कुमार, अजय कुमार कर लिया गिरफ्तार किए गये आरोपियों ने शामिल रहे।क्षेत्र वासियों ने पुलिस की अपना नाम मोहम्मद उमर,मोहम्मद कार्यवाही को लेकर काकोरी पुलिस की नदीम,मोहम्मद रऊफ,चांदबाबू उर्फ को बड़ी कामयाबी हाथ मोहम्मद चांद बताया जबकि मौके से सराहना की।सहायक आयुक्त काकोरी सैय्यद मोहम्मद कासिम आब्दी ने बताया अब्दुल हयाते उर्फ हयाते सहित तीन कि पकडे गये उक्त आरोपियों ने क्षेत्र में आरोपी भागने में सफल हो गये जिनकी गौकसी की कई घटनाओं को अंजाम दिया पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।पकड़े था।पकड़े गये सभी आरोपियों को जेल भेज गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाही की ए 379/4/25 एमबी ऐक्ट के तहत